यह आदेश जिले की सीमा में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों द्वारा बिना अनुमति के आयोजित किए जा रहे धरना, रैली और प्रदर्शनों से समाज में द्वेषपूर्ण माहौल बनने और शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। आदेश के अनुसार, कोई भी धार्मिक संस्था, राजनीतिक संगठन या अन्य समूह, जिसमें वेतनभोगी और शासकीय कर्मचारी शामिल हैं, उपखण्ड मजिस्ट्रेट या कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से विधिवत अनुमति लिए बिना किसी भी आयोजन को नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा, सभी प्रकार के जुलूस, धरना, प्रदर्शन, रैली, आंदोलन, विरोध प्रदर्शन और हड़ताल में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र या विस्फोटक सामग्री का उपयोग व रखरखाव पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। ऐसे जनसमूह जो एकत्रित होकर सार्वजनिक स्थानों पर यातायात बाधित करते हैं और आम लोगों के आवागमन को प्रभावित करते हैं, उन्हें भी प्रतिबंधित किया गया है।
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गुना में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू
6 अक्टूबर 2026 को 12:31 am बजे



