दिल्ली के भारत मंडपम में गुरुवार को जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में जीएसटी व्यवस्था को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत जीएसटी अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्ति को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। यह निर्णय जीएसटी मामलों में गिरफ्तारी के प्रावधानों को लेकर एक महत्वपूर्ण बदलाव है। जीएसटी काउंसिल ने अभियोजन की सीमा को भी बढ़ाने का फैसला किया है। इस बढ़ोतरी से जीएसटी के तहत मुकदमा चलाने की शर्तों में भी बदलाव आया है। यह कदम जीएसटी अनुपालन को सुगम बनाने और छोटे करदाताओं पर अनुचित बोझ कम करने की दिशा में एक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। इस फैसले का मतलब है कि अब जीएसटी अधिकारियों के पास छोटे कर चोरी के मामलों में सीधे गिरफ्तारी करने का अधिकार नहीं रहेगा। यह बदलाव जीएसटी प्रणाली में विश्वास बढ़ाने और व्यापारियों को राहत देने के उद्देश्य से किया गया है। जीएसटी काउंसिल की यह बैठक कर सुधारों और जीएसटी प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है।
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जीएसटी गिरफ्तारी शक्ति खत्म, सीमा बढ़ी
8 अक्टूबर 2026 को 11:58 pm बजे



