सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को अंतरिम रूप से पद से हटाने या उनके कामकाज पर रोक लगाने की याचिका पर तत्काल कोई आदेश देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग से जवाब तलब करते हुए नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि सीईसी ने दो अन्य चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना कई फैसले लिए, जिनमें फॉर्म 6 में बदलाव और मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण शामिल है।
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चुनाव आयोग के फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब, सीईसी को हटाने से किया इनकार
6 अक्टूबर 2026 को 12:32 am बजे



