मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आयोग से जवाब मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि यदि आरोप सही पाए गए तो ऐसे एकतरफा फैसलों को रद्द किया जा सकता है।
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चुनाव आयोग को नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त को निलंबित करने से किया इनकार
6 अक्टूबर 2026 को 12:32 am बजे



