पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि राज्य में उत्तराखंड और गुजरात की तर्ज पर समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की जाएगी। इसके साथ ही सरकार अगले छह महीनों के भीतर 'लव जिहाद' और 'लैंड जिहाद' के खिलाफ सख्त कानून लाएगी। मुख्यमंत्री ने कोलकाता में विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के एक कार्यक्रम में यह बातें कहीं। उन्होंने कहा कि सरकार संविधान के अनुसार काम करेगी और भारतीय संस्कृति पर किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगी। पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक धार्मिक पर्यटन सर्किट विकसित किया जाएगा, जिस पर अगले दो वर्षों में करीब 1,000 करोड़ रुपये की लागत आएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य में धार्मिक स्थलों और उनसे जुड़े पर्यटन को विकसित करना है। इससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने विश्वास दिलाया कि सरकार भारतीय संस्कृति, सनातन परंपराओं, मंदिरों, मठों और देश की विरासत की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने लोगों से एकजुट रहने और 'विभाजनकारी ताकतों' के खिलाफ सतर्क रहने की अपील की। पश्चिम बंगाल सरकार ने यूसीसी के मसौदे की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। प्रस्तावित पश्चिम बंगाल यूसीसी विधेयक में विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों में सभी समुदायों के लिए नागरिक कानूनों को एक समान करने का प्रावधान है।
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पश्चिम बंगाल में लागू होगा यूसीसी, छह महीने में लव-लैंड जिहाद पर कड़े कानून
5 अक्टूबर 2026 को 1:15 am बजे

पश्चिम बंगाल में लागू होगा यूसीसी, छह महीने में लव-लैंड जिहाद पर कड़े कानून
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