रीवा जिले में दीपावली के मद्देनजर आतिशबाजी विक्रेताओं के लिए लाइसेंस आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आतिशबाजी विक्रेता 8 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक शाम 6 बजे तक एमपी ई-सर्विस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शहरी क्षेत्र रीवा के आवेदकों को आवेदन की हार्ड कॉपी कलेक्टर कार्यालय में जमा करनी होगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने बताया कि आवेदन के साथ पुलिस चरित्र सत्यापन, पासपोर्ट फोटो, वोटर आईडी, आधार कार्ड की छायाप्रति और 500 रुपये शुल्क लोक सेवा केंद्र के माध्यम से जमा करना आवश्यक है। शहरी क्षेत्र के लिए नए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। दुकानों के आवंटन के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें एसडीएम हुजूर जितेन्द्र तिवारी, तहसीलदार हुजूर नगर अनुपम पाण्डेय, नायब तहसीलदार हुजूर यतीश शुक्ला, कार्यपालन यंत्री नगर निगम राजेश सिंह और सिद्धार्थ सिंह शामिल हैं। यह समिति दुकानों के लेआउट, नंबरिंग और लाटरी के माध्यम से आवंटन का कार्य करेगी। दुकानों का आवंटन 4 नवंबर को दोपहर 3 बजे से लाटरी द्वारा किया जाएगा। लाइसेंसधारी व्यापारियों को भारत सरकार द्वारा जारी दीपावली पर आतिशबाजी के क्रय-विक्रय संबंधी निर्देशों का पालन करना होगा। दुकानों के लिए टीन शेड का निर्माण, एक अग्नि शमन यंत्र और दो रेत की बाल्टी की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। दुकान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी लायसेंसधारी की ही होगी। सुरक्षा की दृष्टि से दुकानों में प्रकाश के लिए तेल लैंप, गैस लैंप या खुले बिजली बल्बों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। यदि बिजली लाइनों का उपयोग होता है, तो उन्हें मजबूती से लगाना होगा और कोई तार लटकता नहीं होना चाहिए। आतिशबाजी की अस्थाई दुकानें एक-दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर और किसी सुरक्षित स्थल से 50 मीटर की दूरी पर होंगी। ये दुकानें आमने-सामने नहीं होंगी। किसी भी दुकान के 50 मीटर के दायरे में आतिशबाजी का प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। लाइसेंसधारी दुकानदारों को 6 नवंबर से 8 नवंबर तथा 20 नवंबर को बेसिक ट्रेनिंग स्कूल ग्राउंड खुटेही में दुकान लगाने की अनुमति होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी निर्धारित स्थानों पर दुकानें लगेंगी। निर्धारित स्थल के अतिरिक्त कहीं भी दुकान लगाना या विक्रय करना दंडनीय अपराध माना जाएगा।
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आतिशबाजी विक्रेताओं के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया शुरू, सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य
8 अक्टूबर 2026 को 11:58 pm बजे
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