यह कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग ईसागढ़ त्रिलोचन गौड़ ने की है। प्रेमवती बैगा ने इस दौरान न तो कार्यालय में कोई अवकाश आवेदन प्रस्तुत किया और न ही अपनी अनुपस्थिति की सूचना दी। प्रेमवती बैगा की इस लंबी अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण गणेशखेड़ा हल्का क्षेत्र में राजस्व संबंधी कार्य, जैसे नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और गिरदावरी, बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इन कार्यों के प्रभावित होने से आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये सभी जनहित से जुड़े शासकीय कार्य हैं। तहसीलदार, तहसील ईसागढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, शासकीय सेवक द्वारा इस तरह से लंबे समय तक बिना अनुमति के अनुपस्थित रहना गंभीर कदाचरण माना गया है। यह कृत्य शासकीय सेवा में अपेक्षित अनुशासन, कर्तव्यपरायणता और उत्तरदायित्व के विपरीत है। प्रेमवती बैगा के इस कृत्य की गंभीरता और 82 दिनों की अनाधिकृत अनुपस्थिति को देखते हुए, तहसीलदार ईसागढ़ ने उनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने और निलंबन की सिफारिश की थी। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व त्रिलोचन गौड़ ने तहसीलदार की रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए प्रेमवती बैगा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया। निलंबन अवधि के दौरान, प्रेमवती बैगा को सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ने की इजाजत नहीं होगी।
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82 दिनों की अनुपस्थिति के बाद पटवारी प्रेमवती बैगा निलंबित, मुख्यालय बदला
8 अक्टूबर 2026 को 11:58 pm बजे



