सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 'फॉर्म 6' के किसी भी संशोधित संस्करण को मंजूरी नहीं दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह टिप्पणी उस याचिका पर सुनवाई करते हुए की जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने और उन पर मुकदमा चलाने की मांग की गई थी। पीठ ने कहा कि जब मामले के दस्तावेज़ पेश किए जाएंगे, तब इसकी जांच की जाएगी कि इसे किसने बदला है। यह स्पष्टीकरण एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने और चुनाव आयोग के बाकी दो सदस्यों की सहमति के बिना आयोग द्वारा लिए गए फैसलों को रद्द करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि इस मामले में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि उसने 'फॉर्म 6' के किसी भी संशोधित रूप को मंजूरी नहीं दी है, जिसका उपयोग विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के दौरान मतदाता सूची में नए मतदाताओं को नामांकित करने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया की गहन जांच की जाएगी।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा: संशोधित फॉर्म 6 को मंजूरी नहीं
6 अक्टूबर 2026 को 12:32 am बजे

सुप्रीम कोर्ट ने कहा: संशोधित फॉर्म 6 को मंजूरी नहीं
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