सरकारी नौकरियों में खेल कोटे के तहत भर्ती के लिए नियम जारी, 2% आरक्षण मिलेगा
कर्नाटक सरकार ने सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए 2% आरक्षण का आदेश जारी किया है। राज्य मंत्रिमंडल ने पहले ही इस पर मुहर लगा दी थी, जिसके तहत राज्य की सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खेल में उत्कृष्टता हासिल करने वाले खिलाड़ियों को 2% आरक्षण मिलेगा। कर्नाटक सिविल सेवा (सामान्य भर्ती) (संशोधन) नियम, 2026 के तहत, सीधी भर्ती में रिक्तियों का 2% हिस्सा सामान्य योग्यता, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के योग्य खेल हस्तियों के लिए आरक्षित होगा। यह नियम 2026 में लागू होगा। खिलाड़ी खेल कोटे के तहत भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, भले ही वे अन्य भर्ती नियमों के तहत योग्य हों। ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियाई खेल, एशियाई पैरा खेल या राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता भी आवेदन करने के पात्र होंगे। हालांकि, उम्मीदवारों को निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूरी करनी होगी। सफल होने के लिए, खेल हस्तियों का कर्नाटक का निवासी होना कम से कम 10 साल पुराना आवश्यक है और उन्हें राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की निर्दिष्ट खेल या प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहिए, साथ ही कम से कम एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कर्नाटक का प्रतिनिधित्व भी करना चाहिए। यह व्यक्तिगत या टीम की भागीदारी हो सकती है। नियमों में खेल कोटे के तहत योग्यता निर्धारित करते समय खेल उपलब्धियों के आधार पर वेटेज अंक प्रदान करने का भी प्रावधान है। यदि 2% खेल कोटे को भरने के लिए पर्याप्त योग्य खिलाड़ी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो शेष रिक्तियों को मौजूदा ऊर्ध्वाधर आरक्षण के तहत उसी श्रेणी के उम्मीदवारों से भरा जाएगा।





